सीमांचल पूर्णिया प्रमंडल के चारो जिले के फर्जी स्वास्थ्य संस्थानों जांच घरों निजी क्लीनिकों सहित फर्जी डॉक्टरों पर चली आयुक्त गोरखनाथ की चाबुक

,नर्सिंग होम सहित फर्जी एम बी बी एस और रोगियों के ईलाज में डॉक्टर बनकर लगे पारा मेडिकल कर्मियों पर सीधी कार्रवाई का दिया आदेश

सीमांचल पूर्णिया प्रमंडल के चारो जिले के फर्जी स्वास्थ्य संस्थानों जांच घरों निजी क्लीनिकों सहित फर्जी डॉक्टरों पर चली आयुक्त गोरखनाथ की चाबुक

सीलबंद भी किए जाएंगे फर्जी क्लीनिक   :  मचा  हड़कंप

जनसंपर्क विभाग के प्रमंडलीय उप निदेशक दिलीप सरकार ने दी पत्रकारों को यह जानकारी

सीमांचल/पूर्णिया (विशाल/पिंटू/विकास) 

8 अगस्त 2022 को अचानक जारी हुए पूर्णिया प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त श्री गोरखनाथ के उस आदेश से सम्पूर्ण पूर्णिया प्रमंडल के चारो जिले पूर्णिया किशनगंज कटिहार और अररिया के सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य महकमें में भूचाल पैदा हो गया है जो सीधे इन चारो जिले के जिला पदाधिकारियों के नाम जारी करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने उन्हें आदेश दिया है कि वे अपने अपने जिले में सरकारी नियमों के विपरीत संचालित अस्पतालों , गैर  निबंधित नर्सिंग होम , क्लीनिक , डायगनॉस्टिक सेंटर , लेबोरेटरी जांच घरों की स्थापना  के विरूद्ध  और गैर एम बी बी एस व्यक्तियों एवं पारा मेडिकल कर्मियों द्वारा रोगियों का ईलाज किए जाने के विरूद्ध सीधे  बिहार क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट  2010 एवं 2023 के तहत सख्त कार्रवाई कराएं।

प्रमंडलीय आयुक्त श्री गोरखनाथ ने अपने इस सख्त आदेश पत्र में उल्लेख किया है कि गैर एम बी बी एस और पारा मेडिकल कर्मियों के द्वारा रोगियों का न सिर्फ ईलाज मात्र किया जा रहा है बल्कि इन अवैध व्यक्तियों द्वारा रोगियों का खुलेआम ऑपरेशन भी किया जा रहा है , जो बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है और ऐसे सभी फर्जी संस्थानों और व्यक्तियों के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त श्री गोरखनाथ ने अपने इस सख्त आदेश पत्र में स्पष्ट रूप से इस बात को उजागर किया है कि इन मामलों में सम्बन्धित जिलों के सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा संसुचित कार्रवाई बिल्कुल ही नहीं की जा रही है जिसकी वजह से आम जन मानस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

प्रमंडलीय आयुक्त श्री गोरखनाथ ने अपने आदेश पत्र में स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया है कि फर्जी संस्थानों पर रोक लगाने के लिए सम्बन्धित सिविल सर्जन अपने अधीनस्थ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से जांच कराकर सूची तैयार करेंगे और वैसे संस्थानों के संचालकों को संस्थान बन्द कराने हेतु संसूचित करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि सूची के आधार पर सम्बन्धित प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन फर्जी संस्थानों के विरूद्ध नियमानुसार एफ आई आर दर्ज करेंगे और निर्देशानुसार उसे सीलबंद करेंगे।

उन्होंने सिविल सर्जन को इसकी मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया और उसके साथ साथ जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस विषयक गहन समीक्षा करने का निर्देश जिला पदाधिकारियों को भी दिया।

प्रमंडलीय आयुक्त पूर्णिया की ओर से जारी इस सख्त आदेश पत्र की जानकारी जनसंपर्क विभाग के पूर्णिया प्रमंडलीय उप निदेशक दिलीप सरकार ने प्रेस मीडिया पत्रकारों को दी।

उप निदेशक जनसंपर्क विभाग पूर्णिया के अनुसार , पूर्णिया के प्रमंडल आयुक्त श्री गोरखनाथ ने यह भी आदेश दिया है कि सम्बन्धित अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ऐसे संस्थानों को बंद कराने की दिशा में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा थानाध्यक्षों के बीच समुचित समन्वय स्थापित कर अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।