विना रजिस्ट्रेशन उड़ाएगा ड्रोन तो होगी कार्रवाई

डिजिटल स्काई प्लेटफार्म से विना रजिस्ट्रेशन कराए ही अब अगर कोई भी व्यक्ति ड्रोन कैमरा का कहीं इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनका ड्रोन कैमरा पुलिस प्रशासन के द्वारा जब्त कर लिया जायेगा और उसके साथ साथ ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को एक लाख रूपये का जुर्माना भी किया जाएगा।

विना रजिस्ट्रेशन उड़ाएगा ड्रोन तो होगी कार्रवाई

- डिजिटल स्काई प्लेटफार्म से रजिस्ट्रेशन कराये विना अगर कोई अब चलाएगा ड्रोन तो होगी कार्रवाई

- किशनगंज  "एस पी एनामुल हक मेगनू "  ने मीडियाकर्मियों सहित सभी तरह के समारोहों के आयोजकों

  और फोटोग्राफरों स्टूडियो मालिकों को जारी की सूचना 

- ड्रोंस रूल्स 2021 के आलोक में एक लाख रूपये जुर्माने की सजा के साथ साथ ड्रोन कैमरा होगा जब्त

सीमांचल ( विशाल/पिंटू/विकास )

इस आशय की सूचना फिलवक्त सीमांचल के अति संवेदनशील माने जाने वाले किशनगंज जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ इनामुल हक मेगनू ने जारी की है।

किशनगंज जिले के एस पी डा० एनामुल हक मेगनू द्वारा जारी हुई ताजा तरीन सूचना में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट क्षेत्र के सभी मीडियाकर्मियों सहित हरेक तरह के समारोहों के आयोजकों  , सभी तरह के फोटोग्राफरों  , फोटो स्टूडियो के मालिकों  और सर्वसाधारण आम नागरिकों को सूचित किया गया है कि ड्रोंस रूल 2021 के अंतर्गत अब आपको किसी भी तरह के ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन कैमरा का निबंधन पंजीकरण ( रजिस्ट्रेशन ) ड्रोंस रूल्स 2021 के आलोक में डिजिटल स्काई प्लेटफार्म से कराना अनिवार्य है और कराए गए निबंधन पंजीकरण की सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय को देना भी आवश्यक है अन्यथा इसका इस्तेमाल जूर्म है  , 

जिसके पकड़े जाने पर एक लाख रूपये का जुर्माना और ड्रोन कैमरा की जब्ती की सीधी कार्रवाई शामिल है।

पुलिस अधीक्षक किशनगंज ने उक्त सूचना के माध्यम से आम आवाम को सूचित किया है कि जिनके पास ड्रोन कैमरा है वह  उसका इस्तेमाल करने से पहले अब डिजिटल स्काई प्लेटफार्म से उसका रजिस्ट्रेशन करा लें और उसकी सूचना संबंधित स्थानीय पुलिस थाना को भी देना सुनिश्चित करें अन्यथा पकड़े जाने पर उचित कानूनी कार्रवाई के भागी बनेंगे ।