कटिहार के चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राम ने तीन गांजा तस्करों को सुनाई 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा और एक एक लाख रूपये का जुर्माना

कटिहार जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन गांजा तस्करों—डिनॉम सूत्रधार, सीमांता सूत्रधार और रंजय सूत्रधार—को 10-10 साल की सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इन तस्करों ने त्रिपुरा से गुवाहाटी होते हुए पूर्णिया के रास्ते कटिहार के कुरसेला तक 795 किलोग्राम गांजा की खेप पहुंचाई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कुरसेला में एक ट्रक से गांजा बरामद किया था। कोर्ट के फैसले के बाद नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों में हड़कंप मच गया है। स्पेशल लोक अभियोजक सुनील कुमार करण ने कहा कि इस सख्त सजा से गांजा तस्करी पर रोक लगेगी। दोषियों द्वारा जुर्माना नहीं भरने पर 1-1 साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।

कटिहार के चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राम ने तीन गांजा तस्करों को सुनाई 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा और एक एक लाख रूपये का जुर्माना

सीमांचल (विशाल/पिंटू/विकास)

कटिहार जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राम के न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट के केस नं० 19 / 2022 के उन तीन अभियुक्तों को 10 -- 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है , जिन तीनों अभियुक्तों ने त्रिपुरा से गुवाहाटी के रास्ते पूर्णिया होते हुए कटिहार के कुरसेला तक 795 किलोग्राम गांजा की खेप को पहुंचाया था।

जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार , कटिहार व्यवहार न्यायालय के ए डी जे चतुर्थ अनिल कुमार राम ने एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत के तीनों अभियुक्तों डिनॉम सूत्रधार , सीमांता सूत्रधार और रंजय सूत्रधार को धारा - 20 (बी) (i i) (सी) की धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 -- 10 साल की सश्रम कारावास और 1 लाख रूपये के जुर्माने के साथ साथ धारा 25 के अंतर्गत की धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत भी 10 -- 10 साल की सश्रम कारावास और 1 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है और आदेश में कहा है कि तीनों अभियुक्त दोनों सजा साथ साथ भुगतेंगे।

एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में कटिहार व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राम के द्वारा इस सजा को सुनाये जाने के बाद से नशे के कारोबार में संलिप्त तस्करों अपराधियों में हड़कंप मच गए हैं और चारो तरफ चर्चाएं शुरू हो गई है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार , दोषियों को दोनों सजाएं साथ साथ भुगतनी होगी और जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 1--1 साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अधिकृत जानकारी के अनुसार , एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 19 / 2022 मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो , गृह मंत्रालय , भारत सरकार की पटना शाखा द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर लिखित रूप में दर्ज कराया गया था , जिसके शिकायतकर्ता जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर मो० रमीज रेजा थे।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार , गुप्त सूचना के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना द्वारा गठित टीम को सूचना मिली थी कि कुछ गांजा तस्कर त्रिपुरा से गुवाहाटी के रास्ते पूर्णिया होते हुए कटिहार जिले के कुरसेला में गांजा की सप्लाई करने वाले हैं।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार , उक्त सूचना के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गांजा से भरी एक ट्रक को कुरसेला फारबिसगंज रोड पर शिव गौरी पार्वती ढावा नवाबगंज के समीप पकड़ा था , जिसमें लदे बांस के नीचे से 795 किलो ग्राम गांजा बरामद और जब्त किया गया था।

उपरोक्त सभी अभियुक्तों को कटिहार व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ ए डी जे अनिल कुमार राम के न्यायालय से मिली कड़ी सजा को लेकर स्पेशल लोक अभियोजक सुनील कुमार करण ने कहा है कि इससे इन क्षेत्रों से होकर गांजा व नशीले पदार्थों की तस्करी व धंधा करने वाले तत्वों पर भारी अंकुश व विराम लगेगा।